Sunday 3 August 2014

आइये सबसे पहले आयात / निर्यात कि परिभाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें.


IMPORT याने कि आयात :  THE CUSTOMS ACT, 1962 : सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ के अनुसार आयात का मतलब भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना है.  इस हिसाब से आयातित वस्तु' का मतलब कोई वस्तु या फिर सामान जो भारत के बाहर से भारत में लाया गया हो. और आयातक का मतलब 'किसी वस्तु के आयात और उसके घरेलु उपभोग कि स्वीक्रति तक, उस वस्तु को ग्रहण या रखने वाले व्यक्ति से है.

EXPORT याने कि निर्यात : THE CUSTOMS ACT, 1962 :  सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ के अनुसार निर्यात का मतलब भारत से किसी दुसरे स्थान, जो भारत के बहार हो, तक ले जाना है.  इस हिसाब से निर्यातित वस्तु का मतलब कोई वस्तु या फिर सामान जो भारत के बाहर ले जाया गया हो. और निर्यातक का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो उस वस्तु का उसके निर्यात शुरू होने और उसके निर्यातित हो जाने तक उसका मालिक हो या फिर जो उसे रखता हो.

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